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विंटेज वाहनों के कॉमर्शियल संचालन को लेकर नितिन गडकरी ने कही ये बड़ी बात

नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने (विंटेज) वाहनों को बढ़ावा देने और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है.

News Nation Bureau
| Edited By :
19 Jul 2021, 09:47:37 AM (IST)

highlights

  • विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं
  • नए नियम पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए की सुविधा देंगे

नई दिल्ली :

केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि पुराने (Vintage Vehicles) वाहनों को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे. विंटेज वाहनों के लिए नया पंजीकरण शुल्क दो हजार रुपये और पुन: पंजीकरण के लिए पांच हजार रुपये लगेंगे. 

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नियमित या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। सभी दो और चार पहिया, 50 से अधिक वर्ष पुराने, अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी.

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नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने (विंटेज) वाहनों को बढ़ावा देने और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए "वीए" श्रृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है. -इनपुट आईएएनएस/पीआईबी