logo-image

Shraddha Murder Case: श्रद्धा की ऑनलाइन काउंसिलिंग रिकॉडिंग सामने आई, सबूतों ने खोले कई राज 

आफताब पूनावाला पर आरोप तय करते हुए पुलिस ने अदालत में कहा कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की है.

Updated on: 21 Mar 2023, 09:46 AM

highlights

  • श्रद्धा की हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की
  • सबूतों के आधार पर आफताब का अपराध साबित होता है
  • घर में मिले खून के दाग सब श्रद्धा के डीएनए से मिलते हैं

नई दिल्ली:

Shraddha Murder Case: राजधानी के महरौली क्षेत्र में श्रद्धा वालकर मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली है. आफताब पूनावाला पर आरोप तय करते हुए पुलिस ने अदालत में कहा कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की है. पुलिस के अनुसार, अभी तक जितने भी सबूत सामने आए हैं, उससे यह पता चलता है कि आरोपी आफताब पूनावाला ने इस घटना को सोच समझकर अंजाम दिया. इस हत्याकांड से संबंधित गवाहों  के बयानों और सबूतों के आधार पर आफताब का अपराध साबित होता है. पुलिस ने साकेत कोर्ट में अपनी दलीलों में कहा कि सबूतों से यह सामने आता है कि श्रद्धा और आफताब का लिव इन रिलेशनशिप हिंसक था. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच से पता चला है कि श्रद्धा प्रैक्टो एप के माध्यम से सलाह ले रही थी. 

आफताब ने उसका गला पकड़ा था

पुलिस ने अदालत में कई अहम सबूत पेश किए. उसने अदालत में श्रद्धा की ऑनलाइन काउंसिलिंग की ऑडियो वीडियो रिकॉडिंग को पेश किया. इसमें श्रद्धा अपने डॉक्टर से कहती हुई दिखाई दे रही है कि वह मुझे तलाश कर मार डालेगा. रिकॉर्डिंग में वह कह रही है थी​ कि एक दिन आफताब ने उसका गला पकड़ा था. वह उस दौरान बेहोश चुकी थी और सांस लेने कठिनाई हो रही थी. 

ये भी पढ़ें: Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले, गुलाबी ठंड की वापसी

खून के दाग सब श्रद्धा के डीएनए से मिलते हैं

पुलिस ने अदालत में बताया कि टीम को जांच में जितने भी शव के टुकड़े मिले हैं, इसके साथ फ्रिज और कमरे की अलमारी में लगे खून के दाग सब श्रद्धा के डीएनए से मिलते हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी आफताब के फ्रिज, क्लीनर और अगरबत्ती खरीदने के सबूत सामने आए हैं. इसके बाद पुलिस के वकील ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि श्रद्धा के बैंक अकाउंट से दो लाख रुपये ट्रांसफर करे गए. उसके पास एक क्रेडिट कार्ड भी था.

मामले की सुनवाई 25 मार्च तय की

वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता जावेद हुसैन ने आफताब का पक्ष सामने रखा. उन्होंने अदालत से और समय की मांग की है. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च तय की है. गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली थाने में आने वाले छत्तरपुर में लिव-इन रिलेशन में श्रद्धा और आफताब रह रहे थे.  बाद में श्रद्धा को उसके प्रेमी आफताब ने बेरहमी से मार डाला. आफताब ने बीते साल 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की. इसके साथ शव के 35 टुकड़े कर डाले. इसे महरौली के जंगल में फेंक दिया.