गलत खाते में चली गयी है रकम तो कैसे लें वापस, RBI ने बताया आसान तरीका
डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) पर काफी समय से जोर दिया जा रहा है. कोरोना संकट के बीच और उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शंस (Digital Transaction) में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
New Delhi:
डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) पर काफी समय से जोर दिया जा रहा है. कोरोना संकट के बीच और उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शंस (Digital Transaction) में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हर कोई डिजिटली पेमेंट करने लगा है. इस समय डिजिटल वॉलेट, NEFT/RTGS, यूपीआई, गूगल पे, भीम ऐप और अन्य सेवाओं के जरिये आसानी से पैसों का लेनदेन किया जा रहा है. आजकल पलक झपकते ही हज़ारों की पेमेंट चुटकियों में हो जाती है. बता दें की ये सारे पेमेंट ऑप्शंस के चलते पैसे ट्रांसफर करना आसान तो हुआ है, लेकिन गलतियां भी उतनी ही हो रही हैं. कई बार लोग अकाउंट नंबर गलत लिख देते हैं तो कई बार डिजिटली भी पैसे गलत किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते है. ऐसे में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है. ऐसे में RBI ने आसान तरीका बताया है की कैसे अपने पैसे गलत खाते से वापस ले सकते है.
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तुरंत अपने बैंक को सूचना दें-
अगर भूल से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो सबसे पहले अपने बैंक को फोन या ईमेल से सूचना दें. बेहतर रहेगा कि आप जल्द से जल्द ब्रांच मैनेजर से मिलें. जिसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. अपने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें और उन्हें सब कुछ बताएं. अगर बैंक ई-मेल से सभी जानकारी मांगता है तो ट्रांजेक्शन का पूरा ब्योरा भेज दें. इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर, जहां पैसा भेजा है उसका अकाउंट नंबर जैसी जानकारियां शामिल रहेंगी.
ब्रांच मैनेजर से करें मुलाकात-
अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर गलत है या आईएफएससी कोड (IFSC) गलत है तो पैसा अपने आप आपके खाते में आ जाएगा. वहीं, अगर ऐसा नहीं है तो अपने बैंक जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें. उसे इस गलत ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें. ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं. आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है. उस ब्रांच में बात करके आप रकम वापस ले सकते हैं.
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करा सकते हैं FIR-
किसी दूसरे के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर के ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है. अगर वह पैसे लौटाने से इनकार कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं. आप अपनी तरफ से भी ऐसे मामलों में लीगल एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं. चाहें तो बैंक से शिकायत दर्ज कराकर लीगल एक्शन ले सकते हैं. आरबीआई का निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द कदम उठाना होगा. आजकल पैसे ट्रांसफर करने पर मोबाइल और मेल पर मैसेज मिलता है कि अगर ट्रांजेक्शन गलत है तो इस फोन नंबर पर मैसेज भेजें. मैसेज का इस्तेमाल कर के भी आप शिकायत दर्ज करा सकते है.
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