'फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या?', बिहार एसआईआर पर भाजपा सांसद का विपक्ष से सवाल

'फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या?', बिहार एसआईआर पर भाजपा सांसद का विपक्ष से सवाल

'फर्जी वोटर्स को हटाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या?', बिहार एसआईआर पर भाजपा सांसद का विपक्ष से सवाल

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IANS
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BJP MP Bhim Singh

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने मंगलवार को मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उनके अनुसार फर्जी मतदाता को हटाने को लेकर शोर मचाना समझ से परे है।

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उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सवाल किया कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यह लोग आखिर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें इतना हो-हल्ला करने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर इस प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश या नेपाल के मतदाताओं को हटाया जा रहा है, उन्हें यहां पर मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए?

भीम सिंह ने आगे कहा, अब तक 22 बार देशभर में मतदाता पुनरीक्षण किया जा चुका है। 23वीं बार मतदाता पुनरीक्षण होने जा रहा है, जिसके तहत फर्जी वोटर्स को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन, इस बार पता नहीं क्यों कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में भी मतदाता पुनरीक्षण हुआ था, लेकिन तब कोई हंगामा नहीं हुआ था।

भाजपा नेता ने भाजपा का नाम इस पूरे मामले में घसीटे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा, मतदाता पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग के आदेश पर हो रहा है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। समझ से परे है कि भाजपा से क्यों सवाल किया जा रहा है? सवाल तो निर्वाचन आयोग से पूछा जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी है या अगर किसी का फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, तो उनका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। विपक्षी दल ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, वो इसकी निंदा कर रहे हैं।

बता दें कि मतदाता पुनरीक्षण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, गलत या अपात्र प्रविष्टियों को हटाना, डुप्लिकेट नामों को हटाना और मतदाताओं की जानकारी में सुधार करना है। यह प्रक्रिया वार्षिक या विशेष रूप से चुनाव से पहले आयोजित की जाती है। नागरिक फॉर्म 6, 7, 8, या 8ए के माध्यम से पंजीकरण, सुधार या स्थानांतरण कर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर दस्तावेजों की जांच करते हैं और मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है।

--आईएएनएस

एसएचके/केआर

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