Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश हिंसा मामले में शेख हसीना दोषी करार, मिली सजा-ए-मौत

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने सोमवार (17 नवंबर) को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने सोमवार (17 नवंबर) को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

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Deepak Kumar
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Sheikh Hasina Reacts on Sheikh Mujibur Rahman house bulldozer in Bangladesh

Sheikh Hasina Sentenced To Death: बांग्लादेश की राजनीति में अचानक बड़ा झटका लगा है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (78 वर्ष) के खिलाफ चल रहे मामले में आज यानी 17 नवंबर 2025 को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. बता दें कि उन्हें जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई है. हसीना और दो अन्य- पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमलैंड और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा चलाया गया. हसीना को तीन मामलों में दोषी पाया गया है- न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के उपाय न करना.

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यह फैसला ऐसे समय आया है, जब हसीना पिछले साल हुए छात्र-नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन के बाद भारत में निर्वासन में रह रही हैं.

2024 के छात्र विद्रोह में हिंसा की दोषी

मालूम हो कि जुलाई-अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के दौरान 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. ट्रिब्यूनल ने इसे ‘सिस्टेमैटिक हिंसा’ यानी व्यवस्थित रूप से की गई कार्रवाई बताया.

अदालत के अनुसार, शेख हसीना ने उस समय निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. फैसले के दौरान अदालत ने एक वायरल ऑडियो भी जारी किया, जिसमें हसीना कथित रूप से पुलिस प्रमुख को ‘लोगों पर गोलियां चलाने’ का निर्देश दे रही हैं. इस ऑडियो को मीडिया ने लाइव भी दिखाया.

यह भी पढ़ें- आईसीटी ने मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में शेख हसीना को ठहराया दोषी, कोर्ट ने अब तक क्या-क्या कहा?

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