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इमरान खान और बुशरा बीबी को हुई सजा Photograph: (Social Media)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में अदालत ने 17-17 साल की सजा सुनाई है. यह फैसला तोशाखाना-2 केस में आया है, जो सरकारी तोहफों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है. यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब इमरान खान के जेल में रखे जाने के तरीके को लेकर पाकिस्तान सरकार की देश-विदेश में आलोचना हो रही है.
जियो न्यूज के अनुसार, शनिवार (20 दिसंबर) को एक विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया. स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में करीब 80 सुनवाइयों के बाद यह निर्णय दिया. इमरान खान इस समय उसी जेल में बंद हैं, इसलिए अदालत की कार्यवाही भी वहीं की गई.
Pakistan's Dawn reports - "A special court of the Federal Investigation Agency (FIA) on Saturday sentenced PTI founder Imran Khan and his wife Bushra Bibi to 17 years imprisonment in the Toshakhana-2 case. The case pertains to the purchase of an expensive Bulgari jewellery set,… pic.twitter.com/LOtVNMr9pq
— ANI (@ANI) December 20, 2025
क्या है पूरा मामला?
मामला मई 2021 का है. आरोप है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने आधिकारिक दौरे के दौरान इमरान खान को एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था. नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी तोहफों को तोशाखाना में जमा करना या तय प्रक्रिया के तहत खरीदना होता है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस महंगे गहने को उसकी असली कीमत से काफी कम दाम में खरीद लिया, जो कानून के खिलाफ है.
आपको बता दें कि अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की सख्त कैद सुनाई. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई. इसी तरह बुशरा बीबी को भी कुल 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
जुर्माना भी लगाया गया
डॉन अखबार के मुताबिक, अदालत ने दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. हालांकि अदालत ने सजा तय करते समय कुछ नरमी भी बरती. आदेश में कहा गया कि इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा दी गई है. इसके साथ ही अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 382-B के तहत पहले से जेल में बिताए गए समय को सजा में जोड़ने का लाभ भी दिया है.
गौरतलब है कि इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में दोबारा जेल भेजा गया. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर रखने की मांग भी की है. यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा सकता है.
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