विजय माल्या ने कहा, भारत प्रत्यर्पण करने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील करूंगा
ब्रिटिश सरकार द्वारा सोमवार को प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर अपील करेंगे.
लंदन:
ब्रिटिश सरकार द्वारा सोमवार को प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर अपील करेंगे. सोमवार रात ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्री साजिद जाविद ने सोमवार को माल्या को प्रत्यर्पित करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसकी अनुमति लंदन की एक अदालत ने पहले ही दे दिया था. भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये लेकर फरार माल्या भारत में भगोड़ा घोषित हो चुका है. ब्रिटिश सरकार का यह निर्णय भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है.
माल्या ने ट्वीट कर कहा, 'वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के 10 दिसंबर, 2018 के फैसले के बाद ही मैंने अपील करने की इच्छा जाहिर की थी. गृह मंत्री के निर्णय से पहले मैं अपील की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सका था. अब मैं अपील प्रक्रिया शुरू करूंगा.'
After the decision was handed down on December 10,2018 by the Westminster Magistrates Court, I stated my intention to appeal. I could not initiate the appeal process before a decision by the Home Secretary. Now I will initiate the appeal process.
— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 4, 2019
विशेषज्ञों ने कहा कि विजय माल्या के पास अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ किसी ऊंची अदालत में अपील करने के लिए 15 दिनों का समय है.
प्रेस अधिकारी बेथानी डिटजेल की तरफ से ब्रिटिश गृह विभाग के प्रवक्ता के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है, '3 फरवरी को विदेश मंत्री ने सभी प्रासंगिक मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए विजय माल्या को भारत के लिए प्रत्यर्पित करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए.'
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बयान में कहा गया है, 'विजय माल्या भारत में धोखाधड़ी, झूठे अभ्यावेदन देने और धनशोधन के अपराधों की साजिश में संलिप्त है. उनके पास अपील करने के लिए आज से 14 दिनों का समय है.'
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 दिसंबर के अपने फैसले में माल्या को प्रत्यर्पित करने के आदेश दिए थे. माल्या ने 9,000 करोड़ रुपये के ऋण की धोखाधड़ी के बाद 2 मार्च, 2016 को भारत से भाग गया था. उसने यह ऋण इस समय बंद हो चुकी अपनी कंपनी किंगफिशर के लिए लिया था.
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भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नेतृत्व वाले 13 बैंकों का एक संघ माल्या के खिलाफ ऋण वसूली कार्यवाही शुरू करने की तैयारी कर रहा है.
63 वर्षीय माल्या के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत सुनवाई जारी है. भारत ने 2017 के अंत में माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की थी, जिसका उसने विरोध किया था. वह फिलहाल लंदन में जमानत पर बाहर है.
(IANS इनपुट्स के साथ)
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