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ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध फैसला रद्द होने के खिलाफ अपील की, सिएटल की अदालत ने मुसलमानों की एंट्री के फैसले पर लगाई थी रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शनिवार को संघीय न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ अपील की है।

Updated on: 05 Feb 2017, 03:31 PM

highlights

  • डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध फैसला रद्द होने के खिलाफ अपील की
  • सिएटल की अदालत ने मुसलमानों की एंट्री के फैसले पर लगाई थी रोक

New Delhi:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शनिवार को संघीय न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ अपील की है।

समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में पेश एक संक्षिप्त दस्तावेज में ट्रंप और उनके कैबिनेट ने राष्ट्रपति के आदेश पर अस्थाई रोक लगाने के न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की है।

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न्यायाधीश द्वारा ट्रंप के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद उन सात मुस्लिम बहुल देशों के आव्रजकों और शरणार्थियों के लिए अमेरिका के दरवाजे दोबारा खुल गए थे, जिनके अमेरिका में कुछ दिनों के लिए प्रवेश पर राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी।

यह अपील ट्रंप, होमलैंड सुरक्षा मंत्री जॉन केली और विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और अमेरिका की ओर से की गई है। इन पक्षों ने नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में दिए दस्तावेज में कहा है कि सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के खिलाफ अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी का राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए था।

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