यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ का विस्तार करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं।
दरअसल, मास्को के कीव पर आक्रमण किए हुए लगभग एक महीने हो गया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के अनुसार, कानून ने मौजूदा मार्शल लॉ को 26 मार्च को सुबह 5.30 बजे से 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
जेलेंस्की ने विस्तार के लिए संसद में 14 मार्च को एक मसौदा बिल प्रस्तुत किया था।
रूस के यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार 24 फरवरी को मार्शल लॉ की घोषणा की थी।
राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 18-60 वर्ष के सभी सक्षम पुरुषों को यूक्रेन छोड़ने की अनुमति नहीं है क्योंकि देश ने सभी आरक्षित बलों की एक सामान्य लामबंदी शुरू कर दी है।
दो दिन बाद कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की।
हालांकि, 28 फरवरी को कर्फ्यू हटा लिया गया था।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS