यूक्रेन पर रूसी सेना का कहर लगातार बढ़ रहा है. रूसी सेना यूक्रेन के अंदर घुस कर उसके शहरों को जमींदोज कर रही है. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें रूस को शत्रु देश घोषित करने और रूसी नागरिकों की यूक्रेन में मौजूद संपत्तियों की जब्ती की बात थी. यूक्रेनी संसद ने बहुमत से इसे पारित कर लिया और अब ये कानून बन चुका है. जिसमें यूक्रेनी सीमा, कानून के दायरे में आने वाले रूसी नागरिकों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है और वो अब यूक्रेन सरकार की संपत्ति बन चुकी है.
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिया रूसियों की संपत्ति को जब्त करने का फैसला
रॉयटर्स (Reuters) के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की ओर से इस संबंध में फैसला लिया गया है. यूक्रेनी सांसद लेसिया वासिलेंको (Lesia Vasylenko) ने ट्वीट किया कि यूक्रेन की संसद आज आवश्यक रक्षा और सुरक्षा कानूनों पर मतदान करने के लिए बैठी थी. उन्होंने बताया कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर यह एक त्वरित सत्र था जो तनावपूर्ण भी था. उन्होंने कहा कि संसद में सभी सांसदों ने सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान गाया.
यूक्रेन में रूसियों की काफी संपत्ति, कभी एक ही संघ में थे दोनों देश
बता दें कि यूक्रेन पहले उसी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जिसका हिस्सा रूस था. साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उससे अलग होकर 15 देश बने. इसमें से सबसे बड़ा देश रूस था. वहीं, यूरोपीय सीमा में आने वाला यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश बना. चूंकि दोनों ही देश पहले एक ही झंडे के नीचे थे, इसलिए उनकी संपत्तियां दोनों ही तरफ फैली थी. लेकिन अब नए कानून के तहत रूसियों की यूक्रेन में मौजूद संपत्तियां जब्त हो जाएंगी. इससे लाखों अमीर रूसियों पर असर पड़ेगा. खास तौर पर उन लोगों पर भी, जिन्होंने विद्रोह प्रभावित इलाकों में रूसी पासपोर्ट हासिल किया है.
रूस ने बांटे हैं लाखों पासपोर्ट
कुछ समय पहले खबर आई थी कि पूर्वी यूक्रेन के उन अशांत इलाकों में रूस ने लाखों पासपोर्ट बांटे थे, जो इलाके अलगाववादियों के कब्जे में थे. इस कानून के पारित होते ही उनकी संपत्तियां अपने आप यूक्रेन की राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी. हालांकि इसके लिए जरूरी है युद्ध का रुकना और उन इलाकों पर यूक्रेन का वापस कब्जा होना. जो फिलहाल होता दिख नहीं रहा है.
भारत समेत कई देशों में ऐसे कानून
बता दें कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के काफी समय बाद भारत सरकार भी ऐसा ही कानून लेकर आई थी, जिसमें पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्तियों को भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था. ऐसा कानून समय समय पर कई देशों में बनता रहा है. इस कानून के बन जाने के बाद काफी रूसी अमीर प्रभावित होंगे, जिनकी संपत्तियां यूक्रेन में हैं.
HIGHLIGHTS
- यूक्रेन में रूसियों की संपत्तियां होंगी जब्त
- यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बनाया कानून
- राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर संसद ने दी सहमति, बन गया कानून
Source : News Nation Bureau