ब्रिटेन कोर्ट ने दिया विजय माल्या को झटका, भारतीय बैंकों के कानूनी खर्च भरने को कहा

ब्रिटेन हाई कोर्ट ने माल्या को 13 भारतीय बैंकों को करीब 1.80 करोड़ रुपये अदा करने को कहा है जिससे बैंकों को कर्ज वसूलने के दौरान हुए कानूनी खर्चे की भरपाई हो सके।

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
ब्रिटेन कोर्ट ने दिया विजय माल्या को झटका, भारतीय बैंकों के कानूनी खर्च भरने को कहा

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या (फाइल फोटो)

भारतीय बैंकों को करीब 9,000 करोड़ रुपये का चूना लगाकर लंदन में रहने वाले भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है।

Advertisment

ब्रिटेन हाई कोर्ट ने माल्या को 13 भारतीय बैंकों को करीब 1.80 करोड़ रुपये अदा करने को कहा है जिससे बैंकों को कर्ज वसूलने के दौरान हुए कानूनी खर्चे की भरपाई हो सके।

पिछले महीने ही जज एंड्रयू हेनशॉ ने माल्या की संपत्ति को जब्त करने के विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इंकार किया था और भारतीय कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।

इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 13 भारतीय बैंकों के संगठन माल्या से 9,000 करोड़ रुपये की वसूली कर सकती है।

कोर्ट ने अपने फैसले में माल्या को आदेश दिया है कि वे विश्वव्यापी जब्त करने के आदेश और कर्नाटक के कर्ज वूसली ट्राइब्युनल (डीआरटी) के फैसले में हुए रजिस्ट्रेशन पर हुए खर्च को अदा करे।

इस केस से जुड़े एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, 'कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या बैंक के खर्चों को अदा करें।'

बता दें कि माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) समेत देश के कुल 13 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है। 2 मार्च 2016 को देश से फरार हो चुके माल्या अभी लंदन में रह रहे हैं।

भारतीय कर्ज वसूली प्राधिकरण भी माल्या पर लदे कर्ज की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों को जब्त किए जाने का आदेश कई बार दे चुका है।

और पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर 25 फीसदी शुल्क लगाया, व्यापार-युद्ध की संभावना फिर से बढ़ी

HIGHLIGHTS

  • कोर्ट ने आदेश दिया है कि माल्या बैंक के खर्चों को अदा करें
  • माल्या को 13 भारतीय बैंकों को करीब 1.80 करोड़ रुपये अदा करने को कहा
  • भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ बकाया है विजय माल्या पर

Source : News Nation Bureau

mallya London Fugitive Indian Banks UK COURT vijay mallya
      
Advertisment