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तुर्की ने नागरिकता देने की शर्तो में किया बदलाव

तुर्की ने नागरिकता देने की शर्तो में किया बदलाव

Updated on: 07 Jan 2022, 02:00 PM

अंकारा:

तुर्की सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रा, या लीरा के आधार पर विदेशियों को नागरिकता हासिल करने के नियम में बदलाव किया है। ये जानकारी तुर्की सरकार की एक डिक्री से सामने आई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने आधिकारिक गजट के आदेश का हवाला देते हुए कहा, देश में एक निश्चित निवेश करने वाले, अचल संपत्ति खरीदने या एक निश्चित पूंजी निवेश करने वाले विदेशियों को तुर्की की नागरिकता मिल सकती है।

दरअसल, वो विदेशी जो तुर्की में कम से कम 250,000 डॉलर की अचल संपत्ति रखते हैं और कम से कम तीन साल तक संपत्ति रखते हैं, वे तुर्की की नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

नए नियम के अनुसार, विदेशियों को संपत्ति की बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा को स्थानीय बैंक के माध्यम से केंद्रीय बैंक को बेचा जाएगा और तुर्की लीरा में परिवर्तित किया जाएगा।

इसमें कहा गया कि विदेशी जो मुद्रा निवेश के लिए बैंक में रखते हैं, उसे भी स्थानीय मुद्रा में बदला जाएगा।

यह विनियमन तुर्की में मुद्रा की घटती वेल्यू के बीच आया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.