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Toshakhana Case: इमरान खान होंगे रिहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

हालांकि, खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं.

Updated on: 29 Aug 2023, 02:01 PM

नई दिल्ली:

Toshakhana Case: तोशाखाना केस में जेल की सजा काट रहे इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है. साथ ही उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है. इमरान खान को इसी महीने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. वो इस वक्त अटक जिले की जेल में बंद है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान और उनके समर्थकों के लिए यह राहत भरी खबर है.  हालांकि, खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इनमें से दो केस ऐसे हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. जांच एजेंसियां उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं.


दरअसल, तोशाखाना गिफ्ट मामले को लेकर इमरान खान पर कई मामले दर्ज हैं. आइए जानते हैं कि आखिर तोशाखाना मामला है क्या. अपने कार्यकाल के दौरान इमरान खान को विभिन्न देशों से बेशकीमती गिफ्ट्स मिले थे. इमरान खान ने इसे सरकारी खजाना (तोशाखाना) में जमा करा दिया. बाद में खान ने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीद लिया और बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे. बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी.

हाईकोर्ट में इमरान खान के वकील ने दी ये दलील

इसी को लेकर सूचना आयोग में आवेदन देकर इस बारे में जानकारी मांगी गई. यहां से कोई सूचना नहीं मिली. फिर सामाजिक कार्यकर्ता ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ अर्जी दायर की. इसमें हाईकोर्ट ने इमरान खान से जवाब मांगा. इस पर पूर्व प्रधानमंत्री खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि गिफ्ट्स की जानकारी साझा नहीं की जा सकती. मुल्क की सलामती और दूसरे देशों से रिश्ते खराब होने को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है.