दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त
संसद ने पार्क के खिलाफ नौ दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था।
सियोल:
दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे के खिलाफ पारित महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखते हुए उन्हें पद से हटा दिया। समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, देश की संवैधानिक अदालत के कार्यवाहक प्रमुख ने यह फैसला सुनाया। इसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया।
पार्क देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई पहली ऐसी नेता हैं, जिन्हें पद से हटा गया है।
संसद ने पार्क के खिलाफ नौ दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। उन पर सरकारी मामलों में अपनी करीबी दोस्त को सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने देने, उनसे मिलकर एक खास कंपनी समूह से धन उगाही करने तथा 2014 में नौका दुर्घटना के दौरान अपनी जवाबदेहियों की उपेक्षा का आरोप है, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
अदालत के फैसले के मुताबिक, पार्क के स्थान पर नए राष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के भीतर करना होगा।
इसके लिए चुनाव नौ मई को हो सकते हैं।
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