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श्रीलंका कोर्ट ने पूर्व पीएम राजपक्षे, बेटे और 14 अन्य के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया

श्रीलंका कोर्ट ने पूर्व पीएम राजपक्षे, बेटे और 14 अन्य के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया

Updated on: 12 May 2022, 04:00 PM

कोलंबो:

श्रीलंका की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके बेटे, सांसदों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित 14 अन्य लोगों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।

कोलंबो की मजिस्ट्रेट अदालत ने महिंदा राजपक्षे, उनके बेटे एमपी नमल, और 14 अन्य पर यात्रा प्रतिबंध जारी किया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक घर के बाहर और उनके राष्ट्रपति कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमले किए थे।

अटॉर्नी जनरल संजय राजरंतम ने अदालतों को पूर्व पीएम और अन्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचित किया था। अटॉर्नी पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक हमलों की जांच करने का निर्देश दिया है।

राजपक्षे के समर्थक डंडों और लोहे की सलाखों से लैस थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था।

गंभीर आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे से पद छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी एक महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए थे।

जिन अन्य लोगों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें पूर्व मंत्री पवित्रा वन्नियाराची, कंचना जयरत्ने, रोहिता अबेगुणवर्धने, सनथ निशांत, अन्य सांसद और वरिष्ठ डीआईजी देशबंधु थेनाकून शामिल हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.