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दक्षिण कोरियाई सेना को ट्रांसजेंडर सैनिक पर फैसले के खिलाफ अपील की योजना को छोड़ने का आदेश

दक्षिण कोरियाई सेना को ट्रांसजेंडर सैनिक पर फैसले के खिलाफ अपील की योजना को छोड़ने का आदेश

Updated on: 23 Oct 2021, 11:55 AM

सियोल:

दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय ने सेना को एक अदालत के फैसले को चुनौती देने की उसकी योजना को छोड़ने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर सैनिक को उसकी लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी के लिए छुट्टी पर भेजना अन्यायपूर्ण था।

समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के अनुसार न्याय मंत्री पार्क बेओम-के ने प्रशासनिक मुकदमों पर एक सलाहकार समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसने ब्यून ही-सू के मामले की समीक्षा की।

इस महीने की शुरूआत में, डेजॉन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेना के लिए 2019 में उसकी लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी को लेकर ब्यून को छुट्टी पर भेजना अनुचित था।

ब्यून ने स्वेच्छा से भर्ती होने के दो साल बाद 2019 में थाईलैंड में सर्जरी करवाई, और एक महिला सैनिक के रूप में सेना में सेवा करने की इच्छा व्यक्त की।

लेकिन सेना ने उन्हें पिछले साल जनवरी में अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजने का फैसला किया।

बाद में उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे छुट्टी देने के अपने फैसले पर एक मुकदमा दायर किया लेकिन इस साल मार्च उसने संभवत: आत्महत्या कर ली।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करता है लेकिन मानता है कि मामले की समीक्षा के लिए एक उच्च न्यायालय की आवश्यकता है और वह अपील की मांग करेगा।

इसके बाद इसने न्याय मंत्रालय से अपनी योजना पर निर्णय लेने का अनुरोध किया, क्योंकि यह एक कानून के तहत राज्य द्वारा किए गए मुकदमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.