रूस ने टेरर फंडिंग मामले के लिए कड़ी की सजा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेरर फंडिंग या आतंकवादियों की भर्ती करने वाले व्यक्तियों की सजा और कड़ी करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेरर फंडिंग या आतंकवादियों की भर्ती करने वाले व्यक्तियों की सजा और कड़ी करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं।

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Shivani Bansal
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रूस ने टेरर फंडिंग मामले के लिए कड़ी की सजा

व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति (फोटो क्रेडिट- आईएनएस)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेरर फंडिंग या आतंकवादियों की भर्ती करने वाले व्यक्तियों की सजा और कड़ी करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं।

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समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रूस की कानूनी जानकारी मुहैया कराने वाली आधिकारिक वेबसाइट पर शुक्रवार को ये संशोधन प्रकाशित किए गए।

आतंकवाद का वित्तपोषण करने या आतंकवादियों की भर्ती करने वाले संदिग्धों के अपराधी साबित होने पर उन्हें 300,000 से 700,000 रूबल (लगभग 5,172 डॉलर) के जुर्माने के साथ आठ से 20 वर्षो या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

संशोधनों से पहले ऐसे अपराधियों को 10 वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती थी।

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इन संशोधनों ने आपराधिक कानून में 'अपराध के प्रचार' को भी पहली बार शामिल किया गया है और इसके दोषी को 300,000 से 100,000 रूबल के साथ पांच से सात वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है।

इस महीने की शुरुआत में रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के निदेशक एलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने कहा था कि सीरिया और इराक में हार के बाद आतंकवादी मध्य पूर्व से रूस और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं।

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Source : IANS

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