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इस्तीफा देने या बेदखल होने के अलावा इमरान खान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था

इस्तीफा देने या बेदखल होने के अलावा इमरान खान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था

Updated on: 10 Apr 2022, 08:00 PM

इस्लामाबाद:

10 अप्रैल, 1973 वह ऐतिहासिक दिन था जब पाकिस्तान ने अपने संविधान को मंजूरी दी थी और 10 अप्रैल, 2022 एक और ऐतिहासिक दिन बन गया, जब देश के एक लोकप्रिय मौजूदा प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बेदखल कर दिया गया।

10 अप्रैल, 2022 वह दिन बन गया जब इमरान खान एक प्रधानमंत्री से एक पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। दिन भर राजनीतिक बदलाव, सत्ता के गलियारे में हलचल और इमरान खान ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए उपलब्ध और गैर-उपलब्ध विकल्पों की कोशिश की।

लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया, खान के विकल्प कम होते गए, उनके पास यह चुनने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था कि वह कैसे बेदखल होना चाहते हैं।

खान के पास दो विकल्प थे, इस्तीफा दें या पद से बेदखल हो जाएं।

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय देश के संविधान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने मामले में कदम रखा और यह सुनिश्चित किया कि खान अपनी सबसे खराब चुनौती का सामना कर सके, वह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, जो संवैधानिक रूप से सही था।

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल संसद को फिर से बहाल करने का आदेश देने और अविश्वास मतदान के साथ आगे बढ़ने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके आदेश के कार्यान्वयन पर एक नजर रखने के लिए भी था।

दिन का अंत इमरान खान के एक वफादार सहयोगी के विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और विपक्ष को अंतत: मतदान के साथ आगे बढ़ने और खान को उनके प्रिय प्रधानमंत्री पद से हटाने के साथ हुआ।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.