बांग्लादेश : 2004 ढाका ग्रेनेड हमले पर जल्द होगी सुनवाई

बांग्लादेश : 2004 ढाका ग्रेनेड हमले पर जल्द होगी सुनवाई

बांग्लादेश : 2004 ढाका ग्रेनेड हमले पर जल्द होगी सुनवाई

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

बांग्लादेश उच्च न्यायालय में 21 अगस्त, 2004 को ढाका में एक अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड हमले के मामले में दर्ज दो मामलों में दोषियों की मौत के संदर्भ और अपील पर जल्द ही सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। हमले में 24 लोगों की जान चली गई थी।

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कोर्ट के प्रवक्ता मोहम्मद सैफुर रहमान ने आईएएनएस को मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरी तैयारी अपने अंतिम चरण में है और सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच कर पेपर बुक तैयार करने के बाद सुनवाई शुरू होगी।

अदालत में एक विशेष अधिकारी रहमान ने कहा, नियमों के अनुसार जल्द ही मामलों की सुनवाई शुरू करने के लिए पहल की जाएगी।

मामलों पर सुनवाई की प्रगति के बारे में बात करते हुए, अटॉर्नी जनरल एएम अमीन उद्दीन ने कहा कि दो मामलों में भगोड़े दोषियों के बचाव के लिए राज्य द्वारा पहले ही वकीलों की नियुक्ति की जा चुकी है और प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही सुनवाई शुरू करने की पहल की जाएगी।

मुख्यमंत्री व अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना, संसद में तत्कालीन विपक्ष की नेता इस हमले में बाल-बाल बची थी।

ढाका की एक अदालत ने 10 अक्टूबर, 2018 को राज्य के पूर्व गृह मंत्री लुत्फुज्जमान बाबर सहित 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान सहित 19 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

ढाका के स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल के जज शाहिद नूरुद्दीन ने अपने फैसले में 11 अन्य लोगों को अलग-अलग जेल की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने हमले की पृष्ठभूमि, मकसद और परिणामों पर 12-सूत्रीय अवलोकन भी किया।

तारिक रहमान के अलावा, जिन राजनीतिक हस्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार हारिस चौधरी और बीएनपी के पूर्व विधायक काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद हैं।

ग्रेनेड हमला बंगबंधु एवेन्यू पर अवामी लीग द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी रैली में हुआ था।

इस हमले में 300 से अधिक लोग घायल भी हुए थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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