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पुर्तगाल की संसद ने इच्छामृत्यु को किया वैध

पुर्तगाल की संसद ने इच्छामृत्यु को किया वैध

Updated on: 06 Nov 2021, 02:35 PM

लिस्बन:

पुर्तगाल में सांसदों ने एक संशोधित विधेयक को मंजूरी देकर इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए मतदान किया, जिसमें संवैधानिक न्यायालय द्वारा पहले उठाई गई आपत्तियों को सही कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 138 ने विधेयक के पक्ष में तो विधेयक के विरोध में 58 लोगों ने मतदान किया।

इस बिल को मार्च में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने वीटो कर दिया था।

नया कानून उन शर्तो को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत चिकित्सकीय सहायता प्राप्त मौत दंडनीय नहीं है।

नियम काफी प्रतिबंधात्मक हैं और केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो पुर्तगाली नागरिक हैं या देश में कानूनी रूप से रह रहे हैं, वो लोग दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए इच्छामृत्यु का सहारा ले सकते हैं।

केवल असहनीय पीड़ा, गंभीर चोट या लाइलाज और घातक बीमारी की स्थितियों में रोगी ही इस अंतिम प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं।

इस बिल को लागू करने के लिए राष्ट्रपति डी सूसा को हस्ताक्षर करने की जरूरत है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.