पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तोड़े गए मंदिर को बनाए सरकार
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने में मंदिर तोड़ने की घटना में मंगलवार को आदेश दिया है कि वह दो सप्ताह में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करे. चीफ जस्टिस ने कहा है कि मंदिर निर्माण में जो भी खर्च हो, उसकी वसूली हिंसा करने वाले लोगों से ही की जाए.
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने में मंदिर तोड़ने की घटना में मंगलवार को आदेश दिया है कि वह दो सप्ताह में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करे. चीफ जस्टिस ने कहा है कि मंदिर निर्माण में जो भी खर्च हो, उसकी वसूली हिंसा करने वाले लोगों से ही की जाए. दरअसल, मंदिर तोड़े जाने की घटना का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में साफ दिखी दे रहा है कि हिंसक भीड़ ने मंदिर की छत और दीवारें तक तोड़ दी थीं.
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हिंदू अल्पसंख्यकों के पूजाघर में हुई इस भयानक वारदात की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई. वहीं, इस घटना में अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से कार्रवाई शुरू हो सकी. दरअसल, बीते 30 दिसंबर को सैकड़ों कंट्टरपंथियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी थी.
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इन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने के साथ ही परिसर में बनी संत की समाधि का अपमान किया था. टेरी गांव में तो हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन आसपास के गांवों के हिंदू बड़ी संख्या में इस प्राचीन मंदिर में आते थे. पाकिस्तान में लगभग 75 लाख हिंदू रहते हैं, अनाधिकारिक रूप से इनकी संख्या 90 लाख है.
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