पाकिस्तान 19 को कुलभूषण जाधव के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश करेगा सबूत

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (48) को जासूसी के आरोपों में अप्रैल, 2017 में मृत्युदंड सुनाया था.

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (48) को जासूसी के आरोपों में अप्रैल, 2017 में मृत्युदंड सुनाया था.

author-image
Akanksha Tiwari
एडिट
New Update
पाकिस्तान 19 को कुलभूषण जाधव के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश करेगा सबूत

(फाइल फोटो)

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की कथित ‘विध्वंसक गतिविधियों’ के खिलाफ सारे सबूत 19 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को देगा. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव (48) को जासूसी के आरोपों में अप्रैल, 2017 में मृत्युदंड सुनाया था. भारत इस फैसले के खिलाफ उसी साल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला गया था. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत की अपील पर निर्णय करने तक जाधव की सजा के तामील होने पर रोक लगा रखी है. भारत और पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले ही अपनी विस्तृत अर्जियां और जवाब लगा रखे हैं. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 18-21 फरवरी, 2019 की है. भारत सारे आरोपों से इनकार करता है.

Advertisment

यह भी पढ़ें- भगवान राम सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों के भी पूर्वज हैं: बाबा रामदेव

उसका कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा कर लिया गया था जहां उनका नौसेना से सेवानिवृत होने के बाद कारोबार हैं तथा उनका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है. लिखित दलीलों में भारत ने पाकिस्तान पर जाधव को कूटनीतिक पहुंच देने से इनकार कर वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. अपने जवाब में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कहा कि वियना संधि या दूतावास संबंध, 1963 केवल वैध आगंतुकों पर लागू होता है. उसके अंतर्गत जासूसी की गतिविधियां नहीं आती हैं. भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान में सैन्य अदालत द्वारा जाधव की सुनवाई एक ढकोसला है.

यह भी पढ़ें- गुर्जर आंदोलन : रेल की पटरी पर जमे आंदोलनकारी, 5 ट्रेनें हुईं रद्द, 1 का बदला गया रूट

जियो न्यूज के अनुसार मैनचेस्टर में एक कार्यक्रम में कुरैशी ने कहा, 'पाकिस्तान के पास जाधव के खिलाफ देश के अंदर विध्वंसक गतिविधियों के सारे सबूत हैं. जाधव ने ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल की है. पाकिस्तान की कानूनी टीम इस महीने की 19 तारीख को हेग में इस मामले में अपना पक्ष रखेगी.' एक अन्य अखबार 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार कुरैशी ने कहा, 'पाकिस्तान का कानूनी दल इस मामले में अपना पक्ष रखेगा कि भारतीय जासूस पाकिस्तान में चलायी गयी आतंकवादी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता पहले भी कबूल कर चुका है.'

यह भी पढ़ें- शायराना अंदाज में बोले शिवराज सिंह चौहान कहा, सर्दी-खांसी न मलेरिया हुआ ये गया यारों इसको....

पाकिस्तान का कहना है कि उसके सुरक्षाबलों ने मार्च, 2016 में बलूचिस्तान प्रांत में जाधव को गिरफ्तार किया था, जहां वह ईरान से कथित रुप से घुस आये थे. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि वह जासूसी और विध्वंसक गतिविधियां करने के इरादे से देश में घुसे थे.

Source : PTI

pakistan Balochistan evidence Kulbhushan Jadhav International Court of Justice Against Kulabhushan jadhav khilaph antarrashtriy nyayalay sabut present
      
Advertisment