पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने लाहौर हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद शांति और सुरक्षा के लिये खतरा है और कानून विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि उसे कानून के तहत ही हिरासत में रखा गया है।
जमात-उद-दावा के के सरगना हाफिज सईद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे कई महीनों से गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। जिस पर कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार से जवाब देने के लिये कहा गया था। इस याचिका पर दिये गए जवाब में पाक गृहमंत्रालय ने माना कि हाफिज के कानून विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
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अपने लिखित जवाब में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सईद की गिरफ्तारी का बचाव किया है। साथ ही कहा है कि हाफिज़ को एंटी टेररेज़म एक्ट 1997 की धारा 11EE के तहत हिरासत में रखा गया है।
जवाब में कहा गया है कि हाफिज पाकिस्तान में भी शांति और सुरक्षा के लिये खतरा और कानून विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है।
इस पत्र को पाकिस्तान के स्वीकारनामे के तौर पर भी देखा जा रहा है कि हाफिज़ सईद आतंकवादी है।
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सरकार ने पाकिस्तान में हुए धमाकों के बाद 30 जनवरी को सईद समेत जेयूडी और एफआईएफ के पांच नेताओं को एंटी टेररेज़म एक्ट के गिरफ्तार किया गया था।
सईद पर यूएस ने आतंकी गतिविधियों में शमिल रहने के लिए 10 मिलियन डॉलर (64 करोड़ रुपये) का इनाम भी रखा है।
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Source : News Nation Bureau