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नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत : PAK SC

पाकिस्तान में सियासी ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. PAK के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका दिया है.

Updated on: 07 Apr 2022, 04:03 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान में सियासी ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. PAK के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इमरान सरकार के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया था वह गलत था. पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बांदियाल ने कहा कि यह बात साफ है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने तीन अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, वह पूरी तरह से गलत था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश हित में हमें देखना होगा. अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला थोड़ी देर में आएगा. 

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा कमांडो तैनात हैं. आपको बता दें कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली (एनए) की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा था. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने रविवार को हुए अविश्वास प्रस्ताव पर एनए के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी के फैसले की वैधता पर अपनी सुनवाई फिर से शुरू करते हुए निर्देश जारी किए.

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसमें जस्टिस इजाजुल अहसन, मोहम्मद अली मजहर, मुनीब अख्तर और जमाल खान मंडोखाइल शामिल थे. सोमवार को, सीजेपी ने टिप्पणी की थी कि अदालत इस मुद्दे पर उचित आदेश जारी करेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और अन्य विपक्षी दलों के वकील फारूक एच नाइक द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी.