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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने ICJ में दाखिल किया दूसरा हलफनामा, भारत के आरोपों को नकारा

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में भारत की दलीलों पर दूसरा जवाब दाखिल किया।

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में भारत की दलीलों पर दूसरा जवाब दाखिल किया।

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nitu pandey
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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने ICJ में दाखिल किया दूसरा हलफनामा, भारत के आरोपों को नकारा

कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में भारत की दलीलों पर दूसरा जवाब दाखिल किया। मंगलवार को नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की सज़ा पर दायर दूसरे हलफनामे में पाकिस्तान ने भारत की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

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भारत ने पाकिस्तान पर कुलभूषण जाधव की पत्नी और माता पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे, जब वो पाकिस्तान अपने बेटे से मिलने गई थीं।

भारत ने पाक पर वियना संधि उल्लंघन का लगाया था आरोप

17 अप्रैल 2018 को भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच ना देकर पाकिस्तान पर वियना संधि का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। भारत ने दलील दी थी कि संधि यह नहीं कहती कि जासूसी के आरोपों पर गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को इस तरह की राजनयिक पहुंच नहीं दी जाएगी।

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पाकिस्तान ने दी थी ये दलील

इससे पहले पाकिस्तान ने 13 दिसंबर 2017 में आईसीजे में कहा था कि वियना संधि केवल वैध आगंतुकों पर ही लागू होती है और यह खुफिया अभियानों पर आए लोगों पर लागू नहीं होती। जाधव पर वियना संधि लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है।

पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा पन्नों का दायर किया हलफनामा
बता दें कि जाधव मामले में आईसीजे ने 23 जनवरी को पाकिस्तान और भारत दोनों को दूसरे दौर का जवाब दायर करने की समयसीमा तय की थी। पाकिस्तान ने 17 अप्रैल को भारत की तरफ से दिए गए दलील का जवाब दिया है। मीडिया की मानें तो पाकिस्तान के शीर्ष अटॉर्नी खावर कुरैशी ने 400 से अधिक पन्नों में हलफनामा का ड्राफ्ट तैयार किया है।

18 मई 2017 को कूलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने लगाया था रोक 

बता दें कि भारत ने 8 मई 2017 को आईसीजे में कुलभूषण जाधव का मामला पहली बार उठाया था। कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा चुनौती दी थी। 18 मई 2017 को आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पाकिस्तान को मामले का निपटारा होने तक जाधव को फांसी देने से रोक दिया था।

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पाक ने कुलभूषण जाधव पर लगाया था जासूसी का आरोप

पाकिस्तान का दावा है कि जाधव ईरान से होकर कथित रूप से बलुचिस्तान में घुसे थे और सुरक्षा बलों ने उन्हें तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। पाक ने कुलभूषण जाधव पर रॉ के लिए जासूसी का आरोप लगाया है।

भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया है। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया। नौसेना से रिटायर होने के बाद जाधव वहां कारोबार कर रहे थे। हेग स्थित आईसीजे में कई राउंड हुए सुनवाई के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अगले साल इस केस में फैसला आ जाएगा।

Source : News Nation Bureau

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