Pakistan: इमरान खान को तोशखाने केस में 3 साल की सजा, राजनीतिक करियर दांव पर

इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने तोशखाने मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट जारी किया है. 

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Vikash Gupta
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Imran Khan

Imran Khan( Photo Credit : News Nation)

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के चीफ और पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानी बढ़ गई हैं. इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने तोशखाने मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इमरान की पार्टी पीटीआई ने कहा है कि इमरान को खान को उनके जमां पार्क वाले घर से अरेस्ट किया गया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान के पॉलटिकल करियर दांव पर लग गया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट जारी किया है. 

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इमरान खान के घर के रास्ते बंद

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान के जमां पार्क वाले घर की सुरक्षा बढ़ दी गई है. यहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है. पुलिस ने इमरान खान के घर की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है. इस रास्ते पर किसी को भी जाने का आदेश नहीं है. कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पाक रेंजर्स नहीं चाहते है कि पिछली बार की तरह इस बार किसी भी तरह का कोई हंगामा न हो. 

मामले पर पीटीआई का बयान

इससे पहले पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने तोशखाने केस में इमरान खान को राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. पीटीआई चीफ इमरान खान पर आरोप है कि उसने तोशखाने से अपने लिए मुल्यवान सामानों की जानकारी छुपाई. सेशन कोर्ट इमरान खान को इस केस का दोषी माना. कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. काननू का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सिर्फ इमरान खान को अयोग्य साबित करना और जेल की तैयारी है.

पाक चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया था

तोशखाने केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से मना दिया था. इसके बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में राहत देने से इंकार कर दिया था. पिछले साल 21 अक्टूबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान को तोशखाने केस में झूठ बोलने और गलत जानकारी देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इसी साल मई महीने में ट्राइल कोर्ट में इमरान खान को दोषी करार दिया था. 

Source : News Nation Bureau

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