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Pakistan Election( Photo Credit : social media)
Imran Khan Bailed: आतंकवाद विरोधी अदालत (Anti-Terrorism Court) ने आज 10 फरवरी को 12 मामलों में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को जमानत दे दी है. बता दें कि अदालत ने अपना ये फैसला बीते साल 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों से जुड़ा हुआ है. मालूम हो कि, अभी-अभी पड़ोसी देश पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुए हैं. फिलहाल तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है. इसी बीच इमरान खान को जमानत के अदालती फैसले ने देश की राजनीति दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रही है...
मिली जानकारी के अनुसार, एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान को 0.1 मिलियन <पाकिस्तानी रुपया> की बांड पर जमानत दे दी है. फैसले के अनुसार, इमरान खान को जनरल हेडक्वार्टर (पाकिस्तानी सेना) और आर्मी म्यूजियम हमले सहित सभी 12 मामलों में जमानत दी गई है.
इस दौरान अदालत ने कहा कि, इमरान खान (71) को गिरफ्तार रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 9 मई के मामले में अन्य सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं. हालांकि खान जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें कई अन्य मामलों में भी दोषी करार दिया गया है.
गौरतलब है कि, अदालत का आदेश खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नेशनल असेंबली में लगभग 100 सीटें जीतने के एक दिन बाद आया है. इसी मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को भी 13 मामलों में ज़मानत दी गई है. खान और पीटीआई के दिग्गज कुरेशी को 6 फरवरी को मामलों में दोषी ठहराया गया था.
दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां पूर्व प्रधान मंत्री ने न्यायाधीश को बताया कि उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था.
Source : News Nation Bureau