पाकिस्तान को हाफिज सईद की रिहाई से डर, लग सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध

पाकिस्तान की सरकार ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड को बताया है कि है कि अगर हाफिज सईद को रिहा किया, तो देश को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

पाकिस्तान की सरकार ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड को बताया है कि है कि अगर हाफिज सईद को रिहा किया, तो देश को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

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Shivani Bansal
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पाकिस्तान को हाफिज सईद की रिहाई से डर, लग सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध

हाफिज़ सईद (फोटो साभार: IANS)

पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड को बताया है कि अगर मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दवा (जेयूडी) चीफ हाफिज सईद को रिहा किया गया, तो देश को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

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पंजाब गृह विभाग के अधिकारी ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने यह बात कही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद को मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट के जजों की बेंच की न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया और तीन महीने हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की।

पंजाब गृह विभाग के अधिकारी ने कहा, 'हम बोर्ड से मांग करते कि सईद की रिहाई का आदेश न दिया जाए नहीं तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।'

उन्होंने समीक्षा बोर्ड को बताया कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ 'कुछ महत्वपूर्ण सबूत' है जो कि उसकी हिरासत को सही ठहराते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सईद को खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत में लिया गया है। 

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लाहौर हाई कोर्ट में सईद की पेशी के समय सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। इस दौरान जेयूडी चीफ हाफिज सईद के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर के पास इकट्ठे होकर  समर्थन में नारे लगा रहे थे और तुरंत रिहाई की मांग कर रहे थे।

जस्टिस अब्दुल सामी खान की अध्यक्षता में न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने संघीय वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर सईद से संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 

पिछले महीने बोर्ड ने सईद की हिरासत अवधि 30 दिन के लिए बढ़ा दी थी जोकि इस महीने के आखिरी हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। 

31 जनवरी को सईद और उसके चार साथी अब्दुल्ला उबैद, मलिक ज़फर इकबाल, अब्दुल रहमान अबिद और काज़ी काशीफ हुसैन को पंजाब सरकार ने एंटी-टेरिरिज़्म एक्ट 1977 के तह्त पंजाब सरकार ने 90 दिनों की हिरासत में ले लिया था। 

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इससे पहले सईद की हिरासत अवधि दो बार 'समाज सुरक्षा कानून' के तहत बढ़ाई गई थी। हालांकि बोर्ड ने तब सईद और चार साथियों को हिरासत में और बढ़ोतरी के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उन्हें बरी कर दिया गया था।

कानून के तहत, सरकार विभिन्न चार्जेस के अंदर एक व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने के लिए हिरासत में ले सकती है लेकिन इसकी अवधि बढ़ाने के लिए सरकार को न्यायिक समीक्षा बोर्ड की अनुमति की ज़रुरत होती है।

दूसरी ओर, सईद ने अपनी हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर आज (बुधवार को) सुनवाई होनी है। जेयूडी प्रतिबंधित आंतकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य संगठन माना जाता है जिसने 2008 मुंबई आंतकी हमले को अंजाम दिया था।

अमेरिका ने मुंबई धमाके में सईद की कथित भूमिका के चलते 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ईनाम रखा है।

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HIGHLIGHTS

  • पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड को चेताया 
  • कहा- सईद की रिहाई पर लग सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध 
  • लाहौर HC की न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश हुआ सईद  

Source : News Nation Bureau

pakistan Hafiz Saeed
      
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