अवैध विवाह के लिए पूर्व पाक पीएम इमरान खान, पत्नी को 7 साल की जेल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. शनिवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने फैसला सुनाया है, साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. शनिवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने फैसला सुनाया है, साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है.

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Sourabh Dubey
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imran_khan( Photo Credit : social media)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. शनिवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने फैसला सुनाया है, साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान की 2018 की शादी ने कानून का उल्लंघन किया था, जिसके लिए उन्हें ये सजा सुनाई गई है. इसकी जानकारी उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी ने दी है. 

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गौरतलब है कि, इस सप्ताह विवादों में घिरे पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ यह तीसरा प्रतिकूल फैसला था, जो गुरुवार को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले आया है. इसके चलते इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है. 

500,000 रुपये का लगाया गया जुर्माना...

बता दें कि, जेल में बंद 71 वर्षीय इमरान खान को हाल के दिनों में राज्य के रहस्यों को लीक करने के लिए 10 साल और अवैध रूप से राज्य के उपहार बेचने के लिए उनकी पत्नी के साथ 14 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 500,000 रुपये ($1,800) का जुर्माना भी लगाया गया है. 

मालूम हो कि, बुशरा खान पर अपने पिछले पति को तलाक देने और इमरान खान से शादी करने के बाद इस्लाम द्वारा अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, जिसे "इद्दत" कहा जाता है, को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था. 

ज्ञात हो कि, जहां इमरान खान रावलपिंडी के गैरीसन शहर की जेल में हैं, जबकि उनकी पत्नी को इस्लामाबाद में अपनी पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली में सजा काटने की अनुमति दी गई है. 

Source : News Nation Bureau

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