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पाकिस्तान की अदालत ने खारिज किया मरियम नवाज के खिलाफ फर्जी दस्तावेज का मामला

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के उपाध्यक्ष 45 वर्षीय मरियम पर मामले की सुनवाई के दौरान एक फर्जी ट्रस्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया.

Updated on: 19 Jul 2019, 05:25 PM

highlights

  • पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के खिलाफ याचिका खारिज
  • मरियम के साथ उनके पति, पूर्व सेना कैप्टन मोहम्मद सफदर और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे
  • हाई-प्रोफाइल एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में फर्जी दस्तावेज देने का था केस 

नई दिल्ली:

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के खिलाफ उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हाई-प्रोफाइल एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में उन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं.पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के उपाध्यक्ष 45 वर्षीय मरियम पर मामले की सुनवाई के दौरान एक फर्जी ट्रस्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया. दस्तावेज को 2006 में कैलीबरी फॉन्ट (अक्षराकृति) में लिखा गया था, जब यह फॉन्ट कथित तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था.

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) ने मरियम के खिलाफ फर्जी ट्रस्ट दस्तावेज के लिए जवाबदेही न्यायाधीश मोहम्मद बशीर के समक्ष एक अर्जी प्रस्तुत की.

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मामले की सुनवाई के बाद बशीर ने फैसला सुरक्षित रख लिया और थोड़ी देर बाद घोषणा की कि मामले को खारिज कर दिया गया है.

इस दौरान मरियम के साथ उनके पति, पूर्व सेना कैप्टन मोहम्मद सफदर और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘न्यायाधीश और नैब ने हताशा में उनका तमाशा बनाया.'