पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन को सस्‍पेंड किया

पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्‍टिस आसिफ खोसा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्‍सटेंशन देने वाले नोटिफिकेशन को सस्‍पेंड कर दिया है.

पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्‍टिस आसिफ खोसा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्‍सटेंशन देने वाले नोटिफिकेशन को सस्‍पेंड कर दिया है.

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Sunil Mishra
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पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन को सस्‍पेंड किया

कमर जावेद बाजवा( Photo Credit : Twitter)

पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा झटका दिया है. पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्‍टिस आसिफ खोसा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्‍सटेंशन देने वाले नोटिफिकेशन को सस्‍पेंड कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के फैसले पर भी सवाल उठाए. इस बारे में सुनवाई कल यानी बुधवार को भी जारी रहेगी. 

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पाकिस्तानी मीडिया की रपट के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने सेना प्रमुख का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ाने की अधिसूचना को बुधवार तक के लिए निलंबित कर दिया है. जुरिस्ट फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मजहर आलम और मंसूर अली शाह के साथ प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय पीठ ने इस निलंबन का निर्णय दिया.

जुरिस्ट फाउंडेशन ने सेना प्रमुख को दिए गए सेवाविस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी करार देकर रद्द करने की मांग की है. बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने अगस्त में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवाविस्तार वाली अधिसूचना को जारी किया था. इस पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने कहा, "सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति ही सेना प्रमुख के सेवाविस्तार का आदेश दे सकते हैं."

अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बाजवा का कार्यकाल राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की मंजूरी के बिना नहीं बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा, "संघीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है."

सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। बुधावार को मामले की फिर सुनवाई होगी.

(With IANS Input)

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

Supreme Court pakistan Qamar Javed Bajwa Asif Khosa
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