पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को दूसरे भ्रष्टाचार मामले में 29 अक्टूबर तक जमानत मिली
अदालत ने 20 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो मुचलके के बाद नवाज को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
नई दिल्ली:
पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित हाईकोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में 29 अक्टूबर तक चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है.
डॉन न्यूज के अनुसार, हाईकोर्ट का यह निर्णय शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट के शुक्रवार के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें चौधरी शुगर मिल्स मामले में अदालत ने नवाज को खराब स्वास्थ के चलते चिकित्सा आधार पर जमानत प्रदान की थी.
इससे पहले पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने मानवीय आधार का हवाला देते हुए इस्लामाबाद स्थित हाईकोर्ट को दी अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि उसे जमानत दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं है. अदालत ने 20 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो मुचलके के बाद नवाज को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
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पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के एक सूत्र ने डॉन न्यूज को कहा कि शरीफ का इलाज लाहौर स्थित सर्विस हॉस्पिटल में जारी रहेगा क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें कई और स्थानांतरित किया जाए. सूत्र ने आगे कहा, "परिजन वहां हो रहे उनके इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं."
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