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26/11 mumbai attack( Photo Credit : News Nation)
मुंबई हमले के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, अमेरिका की एक कोर्ट ने 2008 मुंबई हमले के आतंकी की याचिका खारिज कर दी है. ये याचिका खारिज होने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के द्वारा उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है. इसके बाद उसे भारत लाकर मुकदमा चलाया जा सकेगा. उस भारत में कई केस दर्ज किया जा चूका है.
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्टेट डिस्ट्रिक्ट के जज डेल एस फिशर ने 10 अगस्त को अपने आदेश में लिखा कि अदालत ने अलग से एक आदेश जारी कर तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यर्पण याचिका खारिज कर दी है. हलांकि, आतंकी राणा ने इस आदेश के खिलाफ नाइंथ सर्किट कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिए राणा ने कोर्ट से अपील की है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई न पूरी हो जाए तब तक उसे भारत के प्रत्यर्पण पर रोक लगाया जाए. राणा ने जून में ही अमेरिकी कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यर्पण याचिका दायर की थी.
राणा की दो दलीले
राणा की ओर से कोर्ट दो दलीले पेश की गई. उसने कहा कि संधि के अनुसार उसे भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है. उसने कहा कि भारत में उसके खिलाफ उन दोष के लिए केस चलाए जाएगा जिसे लेकर अमेरिकी कोर्ट ने केस चलाकर बरी कर दिया है. उसने दूसरा तर्क दिया की भारत ने अभी तक ये साबित नहीं कर पाया कि उसने भारत में वो अपराध किए जिसके लिए उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने राणा की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया.
एनआईए कर रही जांच
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए 2008 में हुए मुंबई हमले की जांच कर रही है. इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैएबा के आंतकियों को मदद पहुंचाने का आरोप है. इस हमले में 6 अमेरिकी सहित कुल 166 लोगों की मौत हो गई थी.
Source : News Nation Bureau