डोमिनिकन कोर्ट ने मेहुल चोकसी को रिमांड पर भेजा, 24 तक रहेगा जेल में
अदालत में गरमागरम बहस के बावजूद, मजिस्ट्रेट विलियम्स अपने फैसले पर अडिग रहीं और कहा कि उनका आदेश कायम रहेगा.
highlights
- चोकसी के वकील फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे
- 5 जून को उसके अवैध प्रवेश के लिए मुकदमा शुरू होगा
- 29 मई से मरीज के रूप में अपना इलाज करवा रहा भगोड़ा
सांतो दोमिंगो:
डोमिनिकन अदालत ने भारत के भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी की स्वास्थ्य की खराब स्थिति के बावजूद डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया है. डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, कैरिबियन द्वीप में एक समाचार आउटलेट के अनुसार, मजिस्ट्रेट पर्ल विलियम्स ने गुरुवार को आदेश दिया कि एंटीगुआ के नागरिक और व्यवसायी मेहुल चोकसी, जो कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए भारत में वांछित है, उसको डोमिनिका स्टेट जेल में रिमांड पर भेजा जाए. डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं ठहराए जाने का गुहार लगाने वाले चोकसी को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जहां वह 29 मई से एक मरीज के रूप में अपना इलाज करवा रहा है.
वकीलों ने जताई फैसले पर आपत्ति
गुरुवार को, 62 वर्षीय हीरा व्यापारी को आगे की रिमांड के लिए अदालत के सामने पेश होने की उम्मीद थी, लेकिन उसके वकीलों ने अदालत में एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें संकेत दिया गया कि चोकसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और परिणामस्वरूप, वह उपस्थित नहीं हो सका. हालांकि, मजिस्ट्रेट विलियम्स ने चोकसी को राज्य कारागार में रिमांड पर लेने का आदेश दिया. फैसले से असंतुष्ट, चोकसी के तीन वकीलों - जूलियन प्रीवोस्ट, जेना मूर-डायर और जीना डायर-मुनरो, जो अदालत में मौजूद थे, उन्होंने यह दावा करते हुए आपत्ति जताई कि उनके मुवक्किल की स्थिति अब खराब है और उन्हें रिमांड पर लेने का निर्णय सही नहीं है.
24 जून तक रिमांड
अदालत में गरमागरम बहस के बावजूद, मजिस्ट्रेट विलियम्स अपने फैसले पर अडिग रहीं और कहा कि उनका आदेश कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि चोकसी को रिमांड पर लेने के लिए अदालत द्वारा अस्पताल जाने की व्यवस्था की जाएगी. चोकसी के वकीलों ने कहा कि वे आदेश को रोकने के लिए उच्च न्यायालय जाएंगे. मजिस्ट्रेट ने चोकसी को 24 जून तक के लिए रिमांड पर भेज दिया, जहां वह आगे की रिमांड के लिए अदालत में पेश होगा, जबकि 25 जून को देश में उसके अवैध प्रवेश के लिए उसका मुकदमा शुरू होने की उम्मीद है. 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता प्राप्त करने वाले 62 वर्षीय हीरा व्यापारी भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है.
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