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विजय माल्या (फाइल फोटो)
भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये लेकर फरार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की लंदन में भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. लंदन हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्विस बैंक यूबीएस को विजय माल्या के लंदन स्थित आलीशान घर को अपने अधिकार में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जब्त आदेश के लिए माल्या के बचाव की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और इस मामले में अंतिम सुनवाई मई 2019 में होगी.
स्विटजरलैंड के इस बैंक ने पिछले महीने 195 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाए जाने पर माल्या के घर को अपने अधिकार में लेने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था.
All of Mallya’s defence claims for repossession order were rejected and the final hearing will take place in May 2019 https://t.co/mQfA0uMFcs
— ANI (@ANI) November 22, 2018
2 मार्च 2016 को देश से फरार हो चुके माल्या अभी लंदन में रह रहे हैं. बता दें कि माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) समेत देश के कुल 13 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है. वे भारतीय अदालतों और जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न मामलों के मुकदमे में पेश होने के समन के बावजूद लंदन में हैं.
लंदन की वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट अदालत विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर 10 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी. माल्या ने कहा था कि वे बैंक में कर्ज को चुकाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बैंक उनकी मदद नहीं कर रहे हैं.