मुश्किल में इमरान खान, लाहौर हाई कोर्ट में पाक पीएम के खिलाफ अयोग्य ठहराने वाली याचिका दायर
लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा.
लाहौर:
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किले बढ़ सकती है. लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा. डॉन न्यूज के अनुसार, याचिका में दावा किया गया है कि खान ने 2018 के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन दस्तावेजों में अपनी पूर्व पत्नी की एक बेटी से अपना रिश्ता छिपाया था. इमरान की पूर्व पत्नी अना लुइसा (सीता) व्हाइट की बेटी टिरियन व्हाइट हैं. कई बार इमरान पर यह आरोप लगता रहा है कि टिरियन इमरान की बेटी हैं, हालांकि उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया है.
याचिका में लिखा है, 'इमरान ने नामांकन पत्रों में व्हाइट को अपने आश्रितों में शामिल नहीं किया और इस तरह उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 का पालन नहीं किया है.'
इसी साल 21 जनवरी को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह उनका निजी मामला है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता.
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में दावा किया गया है कि इमरान खान ने 2018 में हुए आम चुनावों के वक्त जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया था उसमें उन्होने अपनी बेटी का की कोई जानकारी नहीं दी थी.
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