खत्म होगा एक मां का इंतजार, कुलभूषण जाधव से होगी परिवार वालों की मुलाकात
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव सोमवार को मां और पत्नी से मुलाकात करेंगे।
highlights
- पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए कुलभूषण जाधव सोमवार को मां और पत्नी से मुलाकात करेंगे
- जाधव की पत्नी और मां 25 दिसंबर को व्यावसायिक उड़ान से इस्लाबाद पहुंचेंगी
नई दिल्ली:
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव सोमवार को मां और पत्नी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि जाधव की पत्नी और मां 25 दिसंबर को व्यावसायिक उड़ान से इस्लाबाद पहुंचेंगी और उसी दिन वापस लौट जाएंगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर कहा, 'भारत ने सूचित किया है कि कमांडर जाधव की पत्नी और मां 25 दिसंबर को व्यावसायिक उड़ान से यहां आएंगी और उसी दिन वापस लौट जाएंगी। इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त उनके साथ रहने वाले राजनयिक होंगे।'
India informs that the mother and wife of Commander Jadhav will arrive by commercial flight on 25 Dec and leave the same day. Indian DHC in Islamabad will be the accompanying diplomat.
— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) December 23, 2017
पाकिस्तान ने 10 नवंबर को 'मानवीय आधार पर' जाधव की पत्नी को जाधव से मिलने की अनुमति दी थी। भारत ने पाकिस्तान से पत्नी के साथ मां को भी एक भारतीय राजनयिक के साथ जाधव से मिलने देने की अनुमति मांगी थी।
जिसके बाद पाकिस्तान ने 20 दिसंबर को जाधव की पत्नी और उनकी मां के लिए वीजा जारी किया था। भारतीय नागरिक जाधव को पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सजा सुनाई हुई है।
पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नौसेना में एक अधिकारी रह चुके और कथित रूप से भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से जुड़े जाधव को ईरान से अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसने के बाद तीन मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।
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पाकिस्तान के मुताबिक, जाधव ने पाकिस्तानी अदालत में स्वीकार किया था कि रॉ ने उन्हें वहां (पाकिस्तान) की जासूस करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाने का काम सौंपा था।
भारत ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ईरान से जाधव का अपहरण कर लिया गया था, जहां से भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह व्यापार करते थे।
जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई। वहीं, इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश ने अंतिम फैसला लिए जाने तक फांसी नहीं देने का आदेश दिया था।
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