भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सुनवाई जारी है। आईसीजे के 11 जजों की बेंच जाधव पर सुनवाई कर रही है। जहां भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं।
भारत ने सुनवाई के दौरान पाकिस्तान पर मानवाधिकार, वियाना संधि उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत ने कहा, 'बार-बार मांग के बावजूद पाकिस्तान ने जाधव के परिवार वालों को वीजा नहीं दिया। पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया।'
मंगलवार (9 मई) को आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। आईसीजे के फैसले का पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में विरोध करेगा। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।
लाइव अपडेट्स:-
आईसीजे में पाकिस्तान की दलील
पाकिस्तान ने कहा, कोर्ट को इस मामले रद्द कर देना चाहिए।
पाकिस्तान ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आईसीजे कोई फैसला नहीं ले सकता।
कुलभूषण जाधव ने अपना जुर्म कबूल किया है।
कुलभूषण जाधव के मामले में भारत आईसीजे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है।
भारत की ओर से पाकिस्तान द्वारा जाधव पर लगाए हुए आरोपों के बारे में कोई पक्ष सामने नहीं रखा गया है।
कुलभूषण जाधव के मुस्लिम नाम के साथ मिले पासपोर्ट पर भी भारत की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
जाधव पर जो जांच की गई थी उसकी जानकारी भारत को दी गई थी।
पाकिस्तान ने कहा, कहा जाधव ने अपना जुर्म कबूल किया है।
जाधव के पास अपील करने के लिए 150 दिन हैं।
पाकिस्तान ने कहा कि जाधव काउंसलर एक्सेस देने के लिए योग्य नहीं हैं।
पाकिस्तान ने कहा, जाधव को फांसी देने की कोई जल्दी नहीं है।
पाकिस्तान ने कहा, जाधव को उनकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।
पाकिस्तान ने कहा जाधव केस में वियना कंवेंशन लागू नहीं होता
आईसीजे ने फर्जी वीडियो दिखाने पर पाकिस्तान को मना किया
पाकिस्तान ने जाधव की वीडियो दिखाने के लिए कहा
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का फर्जी पासपोर्ट दिखाया
मोअज्जम खान (एजेंट), मोहम्मद फैसल (एजेंट) और क्यू सी खवर कुरैशी (वकील) कुलभूषण जाधव मामले पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान का रखेंगे पक्ष
पाकिस्तान रखेगा कुलभूषण जाधव पर अपना पक्ष
भारत ने कहा, कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया और जबरदस्ती उसका बयान लिया गया
जाधव के परिवार को पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया: भारत
जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई: भारत
भारत ने कहा, जाधव की फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन, उसने वियाना संधि का उल्लंघन किया
कोर्ट में भारत का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पिछले दिनों कहा था कि हम पाकिस्तान की कानूनी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे।
वहीं पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल अश्तार औसफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सशक्त तरीके से खारिज करते हुए अपना मजबूत जवाब देगा और कश्मीर में भारत के अत्याचारों का मुद्दा भी उठाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी कदमों और विकल्पों को गुप्त रखना जरूरी है, ताकि दूसरा पक्ष (भारत) हमारी रणनीति न जान पाए।
भारत ने कुलभूषण जाधव के मसले पर सोमवार (8 मई) को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था और आरोपी को दी गई सजा को निलंबित करने तथा पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पर अमल करने से पाकिस्तान को रोकने की मांग की थी।
उसने सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को विएना सम्मेलन अधिकारों का उल्लंघन करार देने तथा आरोपी को उसके अधिकारों से वंचित करने को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देने की मांग की थी।
भारत ने अदालत से अपील की थी कि वह एक ऐसा आदेश जारी करे, जिससे तत्काल राहत मिले न कि उसके लिए मौखिक सुनवाई का इंतजार करना पड़े।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने कहा है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के लिए काम कर रहा था। वहीं भारत का कहना है कि जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ईरान से अगवा किया गया था।
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जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी करने तथा इस्लामाबाद के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है।
वहीं भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर जाधव की मौत की सजा पर अमल किया गया है, तो वह इसे सुनियोजित हत्या करार देगा।
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HIGHLIGHTS
- कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई जारी
- कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना ने दी है फांसी, आईसीजे ने पिछले दिनों लगा दी थी रोक
Source : News Nation Bureau