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ICJ ने किया कुलभूषण जाधव की कन्फेशन वाली सीडी देखने से इनकार

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलेट्री अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका लगाई थी।

Updated on: 16 May 2017, 12:24 AM

नई दिल्ली:

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलेट्री अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका लगाई थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान जब दलील पेश करने की पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान ने जाधव की फर्जी सीडी चलाने की मांग की। बता दें कि इस सीडी में कुलभूषण जाधव यह बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वे एक जासूस हैं। पाकिस्तान के इस अनुरोध आईसीजे ने ठुकरा दिया।

इससे पहले, भारत ने आईसीजे के समक्ष मांग रखी कि पाकिस्तान जाधव का मृत्युदंड रद्द करे और कहा कि चूंकि पाकिस्तान की अदालत में जाधव के मामले की सुनवाई वियना संधि का उल्लंघन करते हुए 'हास्यास्पद' तरीके से हुई, इसलिए आईसीजे इस पर निगरानी रखे कि पाकिस्तान जाधव को फांसी की सजा न दे।

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जाधव मामले पर सोमवार की सुबह शुरू हुई सुनवाई एक-एक घंटे के दो सत्रों में हुई। दोनों सत्रों में भारत और पाकिस्तान को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए आधा-आधा घंटा समय दिया गया।

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