यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस आदेश की निंदा की है, जो यूक्रेन के दक्षिणी जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों के निवासियों को फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के तहत रूसी नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंत्रालय के हवाले से कहा, रूस के राष्ट्रपति का फरमान कानूनी रूप से अमान्य है और इसका कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा।
बयान के अनुसार, रूस द्वारा जब्त किए गए क्षेत्रों में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों को रूसी पासपोर्ट जारी करना यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
पुतिन ने पहले दिन में जापोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों के निवासियों के लिए सरलीकृत पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए।
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Source : IANS