पाकिस्तान की अदालत में आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ इस मामले में चलेगा मुकदमा
पाकिस्तान की लाहौर स्थित एंटी टेररिज्म कोर्ट (Anti-Terrorism Court) ने हाफिज सईद और अन्य जेयूडी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है.
नई दिल्ली:
पाकिस्तान की लाहौर स्थित एंटी टेररिज्म कोर्ट (Anti-Terrorism Court) ने हाफिज सईद और अन्य जेयूडी नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है. एटीसी कहा है कि जमात-उद दावा के चीफ और अन्य जेयूडी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा.
आतंकी फंडिंग मामले में कोर्ट ने मुकदमा चलाने का फैसला किया है. मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) की आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा 7 दिसंबर से चलाया जाएगा. इस मामले में जुलाई में पाकिस्तान के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
An Anti-Terrorism Court (ATC) in Lahore today announced that it would indict on December 7 Hafiz Saeed, the chief of the proscribed Jamaatud Dawa (JuD), and other JuD leaders who were booked in July for offences pertaining to terror financing: Pakistan media pic.twitter.com/vOkuCzJUPY
— ANI (@ANI) November 30, 2019
बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तीन माह बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली की 6.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. ईडी ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि वटाली का संबध टेरर फंडिंग (आतंकवादियों को धन मुहैया कराना) से है. उसके तार लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़े हुए हैं. ईडी ने इससे पहले वटाली और उसके परिवार के सदस्यों की 8.94 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
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