दुबई में एक महिला के पैर पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में 39 वर्षीय एक भारतीय व्यक्ति को एक महीने की जेल की सजा और 10,000 दिरहम (संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी) का जुर्माना लगाया गया है। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने माना कि भारतीय शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और वह दुर्घटनास्थल से भागने का भी दोषी है। जिसके चलते उसके निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया गया।
पिछले नवंबर में बुर दुबई अल मनखूल इलाके में गाड़ी चला रहा आरोपी का ध्यान फुटपाथ पर बैठी एक महिला पर नहीं गया।
द नेशनल की खबर के अनुसार, व्यक्ति के दोस्त ने अदालत को बताया, घटना के समय हम कार में साथ थे।
उसने कहा, उन्होंने (ड्राइवर) कार रोकी तो मैं महिला को देखने के लिए बाहर निकला, इस बीच वह गाड़ी लेकर भाग गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधी ने पुलिस जांच के दौरान और अदालत में आरोपों को स्वीकार किया है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शराब पीकर गाड़ी चलाने के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है, जो एक अपराध है।
जस्टिसिया एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के कानूनी सलाहकार निदा अल मसरी ने कहा, यूएई के यातायात कानून के अनुच्छेद 393 के अनुसार, सड़क पर मौत का कारण बनने वाले अपराधियों को एक महीने से तीन साल तक की जेल या अदालत द्वारा तय किए गए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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Source : IANS