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पाकिस्तान में इस्लामी अदालत ने ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ को दी कानूनी मान्यता

अदालत ने स्पष्ट किया है कि दूसरी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली अपनाना गैरइस्लामी माना जाएगा।

Updated on: 22 Feb 2017, 10:17 PM

इस्लामाबाद:

पाकिस्तान में बिना बच्चों के मां-बाप के लिए खुशखबरी है। अब वे गर्भधारण करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च शरियत अदालत ने इस प्रणाली को कानूनी मान्यता दे दी है।

संघीय शरिया अदालत ने कहा, अगर पिता से शुक्राणु और मां से अंडाणु लिया गया है और टेस्ट ट्यूब प्रणाली के जरिए इसका प्रजनन कराने के बाद मां के गर्भ में भ्रूण को प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह पूरी प्रक्रिया वैध है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि दूसरी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली अपनाना गैरइस्लामी माना जाएगा। किराये की कोख लेकर और बच्चा पैदा करने के अन्य तरीके भी इस्लाम के खिलाफ माने जाएंगे।

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समाचार चैनल डॉन के मुताबिक अदालत ने 22 पन्नों के आदेश में कहा, इस प्रक्रिया को अवैध या फिर पवित्र कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। मां-बाप की सेहत सही ना होने की वजह से अगर बच्चे को पैदा करने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया जाता है तो यह गलत नहीं होगा।

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चैनल के अनुसार, अगर किसी दंपति को ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु असली माता-पिता का है तो ऐसी स्थिति में कानूनी तौर पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस स्थिति में बच्चा पूरी तरह कानूनी और वैधानिक होगा।

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