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भारतीय लेक्चरर ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के खिलाफ जीती कानूनी लड़ाई

एक भारतीय लेक्चरर ने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय के खिलाफ कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की है. बताया जा रहा है कि लेक्चरर की चयन प्रक्रिया में नस्लीय भेदभाव का प्रभाव था. द गार्जियन ने बताया कि पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में डॉ. काजल शर्मा पिछले पांच साल से लेक्चरर के तौर पर काम कर रही थीं, लेकिन उनकी जगह एक श्वेत उम्मीदवार को नियुक्त किया गया, जिसे इस नौकरी का कोई अनुभव नहीं था. 12 श्वेत सहयोगियों में से 11 को उनके कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद फिर से नियुक्त किया गया, लेकिन काजल शर्मा दोबारा नियुक्ति नहीं मिली. वो 2016 से यहां काम कर रही थी.

Updated on: 14 Dec 2022, 03:06 PM

लंदन:

एक भारतीय लेक्चरर ने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय के खिलाफ कानूनी लड़ाई में जीत हासिल की है. बताया जा रहा है कि लेक्चरर की चयन प्रक्रिया में नस्लीय भेदभाव का प्रभाव था. द गार्जियन ने बताया कि पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में डॉ. काजल शर्मा पिछले पांच साल से लेक्चरर के तौर पर काम कर रही थीं, लेकिन उनकी जगह एक श्वेत उम्मीदवार को नियुक्त किया गया, जिसे इस नौकरी का कोई अनुभव नहीं था. 12 श्वेत सहयोगियों में से 11 को उनके कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद फिर से नियुक्त किया गया, लेकिन काजल शर्मा दोबारा नियुक्ति नहीं मिली. वो 2016 से यहां काम कर रही थी.

ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय को इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई कि एकेडमिक स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य जो एक बीएएमई (अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक जातीय) महिला थी, को एक पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया गया.

साउथेम्प्टन में मामले की सुनवाई के दौरान, शर्मा ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि उनके प्रबंधक डॉ गैरी रीस के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे. एक उदाहरण का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि रीस ने उसे उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद विश्वविद्यालय का काम करने के लिए कहा था.

नौकरी के लिए फिर से आवेदन करते समय, डॉ काजल शर्मा एक साक्षात्कार पैनल के सामने पेश हुई, जिसमें रीस थे. इस पैनल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया. ट्रिब्यूनल ने नौकरी पर फिर से नियुक्त नहीं किए जाने पर सवाल उठाए. इसके बजाय, तथ्य यह है कि अकादमिक स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य जो एक बीएएमई महिला थीं, उन्हें एक पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया गया, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था.

ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि शर्मा भेदभाव का शिकार हुई हैं और चयन प्रक्रिया को नस्लीय भेदभाव से प्रभावित बताया. 2022 के टीयूसी (द ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस) सर्वेक्षण के अनुसार, अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि के 120,000 से अधिक श्रमिकों ने नस्लवाद के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी.

ऐतिहासिक सर्वेक्षण में पाया गया कि अश्वेत और अन्य अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि के चार श्रमिकों में से एक से अधिक ने पिछले पांच वर्षों में काम पर नस्लवादी भेदभाव का सामना किया और 35 प्रतिशत ने कहा कि इससे उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर पड़ा.

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