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भारतीय-अमेरिकी को 20 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का ठहराया दोषी

भारतीय-अमेरिकी को 20 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का ठहराया दोषी

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IANS
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Indian-American plead

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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38 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी ने लगभग 20 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों में कोर्ट के समक्ष अपना दोष स्वीकार कर लिया है।

फ्लोरिडा के निकेश अजय पटेल पर 13 मामलों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्हें साजिश और धोखाधड़ी के मामले में अधिकतम 30 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 20 साल तक की कैद हो सकती है।

उनकी सजा की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। अटॉर्नी रोजर बी हैंडबर्ग ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

पटेल पर 2014 में इलिनोइस के उत्तरी जिले में यूएस अटॉर्नी कार्यालय द्वारा 179 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया था।

अगले कई वर्षों के लिए, पटेल ने दावा किया कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे थे और अपने व्यवसायिक कौशल का उपयोग कर रहे थे ताकि वह कुछ चुकाने के लिए धन प्राप्त कर सकें।

अपनी तीन-भाग की धोखाधड़ी योजना के तहत पटेल ने पहले धोखाधड़ी वाले ऋण दस्तावेजों को बनवाया और इसके जरिए ऋण हासिल किया।

दूसरा, पटेल ने अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) को अपने व्यापार और उद्योग गारंटीकृत ऋण कार्यक्रम के तहत फर्जी ऋणों की गारंटी देने के लिए आवेदन किया।

अंत में, यूएसडीए के फर्जी ऋणों की गारंटी देने पर सहमत होने के बाद, पटेल ने नकली ऋणों के गारंटीकृत हिस्से को संघीय कृषि बंधक निगम, जिसे किसान मैक के नाम से भी जाना जाता है, को बेच दिया।

पटेल ने तीन मौकों पर इस योजना को क्रियान्वित किया और लगभग 20 मिलियन डॉलर प्राप्त किए।

2018 में इलिनोइस के उत्तरी जिले में सजा सुनाए जाने से तीन दिन पहले, पटेल को किसिम्मी में हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने इक्वाडोर के लिए एक उड़ान किराए पर ली थी, जहां उनका इरादा राजनीतिक शरण का अनुरोध करने का था।

6 मार्च, 2018 को, उन्हें इलिनोइस के उत्तरी जिले में उनके मामले के लिए संघीय जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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