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कुलभूषण जाधव केस: ICJ में भारत और पाकिस्तान ने रखीं ये बड़ी दलीलें, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के मिलेट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने उन पर कथित जासूसी का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के लगाए हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

Updated on: 16 May 2017, 07:29 AM

highlights

  • पाकिस्तान के सभी आरोपों को भारत ने सिरे से किया खारिज
  • पाकिस्तान ने आईसीजे को दी चेतावनी, कहा- यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आईसीजे फैसला नहीं सुना सकती

नई दिल्ली:

भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के मिलेट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने उन पर कथित जासूसी का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के लगाए हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

मामले में भारत ने कई बार पाकिस्तान से जाधव की काउंसलिंग की अपील भी की लेकिन पाकिस्तान ने किसी पर भी जवाब नहीं दिया। इस बीच भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को इस मामले की आईसीजे में सुनवाई जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा।

पाकिस्तान ने आईसीजे से कहा कि यह उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इसलिए आईसीजे इस पर किसी तरह का फैसला नहीं सुना सकती है। पाकिस्तान ने इस केस को खारिज करने की मांग की है। फिलहाल सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। यहां पढ़िए भारत की मुख्य दलीलें और उन पर पाकिस्तान का पक्ष।

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1. भारत ने आईसीजे में विएना कंवेंशन का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के मामले में इसका उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान ने इस पर अपना पक्ष रखा कि यह समझौता उन आरोपियों पर लागू नहीं होता जो जासूसी और आतंकी घटनाओं में शामिल हो।

2. भारत ने कहा कि हम कुलभूषण जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इस पर पाकिस्तान ने कहा, कुलभूषण जाधव इसके योग्य नहीं हैं।

3. भारत ने जाधव मामले में पाकिस्तान पर चली जाधव मामले की सुनवाई को 'हास्यास्पद' बताया है। इस पर पाकिस्तान ने आईसीजे को ही उसकी हदें बता दीं। पाकिस्तान ने कहा कि आईसीजे का दायरा सीमित है और यह अपराधिक मामलों में सुनवाई नहीं करता।

4. भारत ने कहा कि जाधव से जब बयान लिया गया तब वे पाकिस्तान की सैन्य हिरासत में थे। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत के साथ सबूत साझ किए और जांच में शामिल होने की अपील भी की थी।

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5. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के मामले में बुनियादी, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि उन्हें संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के चलते बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।

6. भारत ने कहा कि हमे लगता है कि आईसीजे के फैसले के पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना सकता है। इस पर पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पाकिस्तान को कोई जल्दी नहीं है जाधव को फांसी देने की। उनके पास अभी 150 दिन है अपील करने के लिए।

7. वहीं जहां भारत ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को तुरंत निलंबित करने के लिए आईसीजे कोर्ट से कहा है वहीं पाकिस्तान ने कहा कि इस मामले को आईसीजे तक लाना ही अनावश्यक और राजनीतिकरण है।

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8. भारत ने आईसीजे से कहा कि कुलभूषण जाधव का अपहरण ईरान से किया गया, वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यवसाय कर रहे थे। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत कुलभूषण जाधव के पोसपोर्ट पर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है जिसमे एक मुस्लिम का नाम था।

9. अपने बेटे से मिलने के जाधव की मां के आग्रह का पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने इस दलील पर कोई भी पक्ष नहीं रखा।

10. भारत ने पाकिस्तान की ओर से जारी किए वीडियो को फर्जी बताया और उनके खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके बाद पाकिस्ताने आईसीजे में जाधव की कन्फेशन वीडियो को दिखाने की बात कही, इस पर आईसीजे ने वीडियो देखने साफ इनकार कर दिया।