डोनाल्ड ट्रंप को झटका, US में सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के 'ट्रैवल बैन' आदेश पर लगी रोक बरकरार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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Sonam Kanojia
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डोनाल्ड ट्रंप को झटका, US में सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के 'ट्रैवल बैन' आदेश पर लगी रोक बरकरार

डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

अमेरिका की संघीय अपील अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। तीन जजों के पैनल ने गुरुवार को ट्रंप के यात्रा संबंधी प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगाने के सिएटल की अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि ट्रंप ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

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संघीय अपील अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का बचाव करने और उसे चुनौती देने वालों से कई सवाल पूछे। तीन जजों के पैनल ने पूछा कि इन 7 मुस्लिम देशों से खतरे के क्या सबूत हैं? ट्रंप प्रशासन इन मुस्लिम देशों से खतरे के सबूत देने में नाकाम हुआ। इस वजह से ट्रंप के आदेश पर लगी रोक बरकरार रखी है।

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इस फैसले को तीन जजों की बेंच ने सुनाया। इनमें दो जज डेमोक्रेटिक और एक जज रिपब्लिकन हैं। बेंच ने यह फैसला 3-0 की सहमति से दिया है। बता दें कि यात्रा प्रतिबंध आदेश का दुनियाभर में विरोध हो रहा है।

वहीं अदालत के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'अदालत में मिलेंगे, हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा है।' ट्रंप ने मीडिया को बताया कि यह फैसला राजनीतिक से प्रेरित है। ट्रंप ने अपने आदेश के बचाव में कहा था कि विदेशियों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने का उन्हें कानूनी अधिकार है।

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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ऐसा लगता है कि अदालतें भी सियासी हो गई हैं। वो बयानों को पढ़ते और इसके बाद जो सही होता, वो करते तो बेहतर होता।'

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन देशों में इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया, सूडान और यमन शामिल थे। लेकिन, इस आदेश पर अमेरिका की निचली अदालत ने रोक लगा दी थी। अदालत की इस रोक को हटाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अपील कोर्ट में चुनौती दी।

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Source : News Nation Bureau

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