इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया इमरान की रैली पर रोक

कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया। इमरान की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोर्ट ने इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल को भी आदेश दिया।

कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया। इमरान की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोर्ट ने इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल को भी आदेश दिया।

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sankalp thakur
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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया इमरान की रैली पर रोक

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने पूर्व आदेश को दोहराते हुए कहा कि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ अपना धरना इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के पास 'डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर' पर ही दे सकती है।

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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया। इमरान की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोर्ट ने इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल को भी आदेश दिया।

इससे पहले इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने जज से बात की है और उन्हें कोर्ट में न उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। इमरान के इस बयान पर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सख्त रुख जताते हुए कहा कि इमरान ने ऐसा क्यों कहा कि वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे और उन्होंने जज से बात की है। इमरान की पार्टी ने कहा कि जस्टिस सिद्दीकी प्रधानमंत्री के सलाहकार के नजदीकी हैं।

पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अदालत के आदेश को चुनौती देंगे। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ' हमने अपने वकील से कहा है कि एक याचिका दायर करे जिसमें कहा जाए कि इस जज से केस की सुनवाई न करने दी जाए। हम मंगलवार को इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।

आईएचसी का यह आदेश इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करने के बाद आया है जिसमें उन्होंने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर संज्ञान लेने को कहा था।

Source : News Nation Bureau

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