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इमरान खान ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया को पाकिस्तान से निकाला

पाकिस्तान (Pakistan) ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची (Cynthia D Ritchie) को 15 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है.

पाकिस्तान (Pakistan) ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची (Cynthia D Ritchie) को 15 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है.

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Nihar Saxena
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Cynthia d Ritchie

विवादित अमेरिकी ब्लॉगर का पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाया वीजा.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

पाकिस्तान (Pakistan) ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची (Cynthia D Ritchie) को 15 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है. पाकिस्तानी आंतरिक मंत्रालय ने बुधवार को सिंधिया के वीजा की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. इसी साल जून में सिंथिया ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी (Yusuf Raza Gilani) और पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक (Rehman Malik) के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था. उनके खिलाफ बेनजीर भुट्टो (Benazir Bhutto) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भी केस दायर किया गया था. तभी से विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंथिया के खिलाफ अभियान चला रही थी.

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15 दिन के अंदर छोड़ना होगा देश
रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक मंत्रालय ने रिची को 15 दिनों के अंदर देश छोड़ कर जाने को कहा है, क्योंकि उनका वीजा नहीं बढ़ाया गया है. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके एक याचिकाकर्ता इफ्तिखार अहमद ने कहा था कि रिची एक विदेशी नागिरक हैं और पाकिस्तान में बगैर वैध वीजा के रह रही हैं. उन्होंने रिची को स्वदेश भेजने की भी मांग की थी. रिची ने जून में अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट कर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने उनसे बलात्कार किया था. रिची ने साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी और एक अन्य पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया था कि दोनों ने 2011 उनके साथ मारपीट की.

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बेनजीर पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
सिंथिया के ऊपर अपने एक लेख के माध्यम से पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगा था. इसे लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंथिया के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था. बेनजीर की पार्टी पीपीपी के नेताओं ने सिंथिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पाकिस्तान से डिपोर्ट करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय को तलब किया था. हाईकोर्ट ने आंतरिक मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह सिंथिया के पाकिस्तान में रहने और उनके वीजा को बढ़ाने के बारे में उचित फैसला करे. जिसके बाद आंतरिक मंत्रालय ने उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है. बता दें कि सिंथिया का वीजा 31 अगस्त को खत्म हो गया है.

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गिलानी और रहमान मलिक पर जड़ा था य़ौन उत्पीड़न का आरोप
पाकिस्तान में पिछले 10 साल से भी अधिक समय से रह रहीं सिंथिया रिची ने जून शुरुआत में पीपीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर यौन हिंसा का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी कहा था कि पीपीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री रहमान मलिक ने साल 2011 में उनका रेप किया था. इसके अलावा सिंथिया ने पीपीपी के ही नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर भी यौन हिंसा का आरोप लगाया था. सिंथिया खुद को पाकिस्तान प्रेमी, एडवेंचरिस्ट, फिल्म निर्माता होने का दावा करती हैं.

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