Imran Khan को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया है. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक सड़कों पर आ गए हैं.
नई दिल्ली:
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया है. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक सड़कों पर आ गए हैं. इस्लामाबाद से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें आगजनी और तोड़फोड़ को देखा गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दिया है. पुलिस ने साफ बताया है कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है.
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सही बताया है. अदालत ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराने से जुड़ी याचिका को खारिज कर डाला है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य याधीश आमिर फारूक ने फवाद चौधरी, सैफुल्ला नियाजी, फैसल चौधरी, नईम हैदर, अली बुखारी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले आदेश को दिया हे. इसके साथ गृह सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अवमानना नोटिस दिया.
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